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42 दवा विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई, दिया नोटिस

6 वर्ष पहले
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कोटा। नशीली दवाओं की बिक्री में नियमों का पालन नहीं करने पर औषधि नियंत्रण विभाग ने संभाग के 42 दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। बीते दस दिन तक मुहिम के तहत विभाग ने कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिलों में दुकानों का औचक निरीक्षण किया और नियमों के उल्लंघन पर सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोटा जोन के सहायक औषधि नियंत्रक देवेन्द्र गर्ग ने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की अनुसूची- एच 1 के तहत नशीली दवाइयां आती है, जिनकी बिक्री के लिए खास नियम बने हुए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर 1 से 10 फरवरी तक चलाए गए अभियान में 42 दुकानों पर इन दवाओं की बिक्री नियमों के तहत होना नहीं पाया, ऐसे में सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
आगे क्या
सभी दवा विक्रेताओं से विभाग ने जवाब मांगे हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभाग इनके लाइसेंस कुछ अवधि के लिए निलंबित कर सकता है।
शिड्यूल एच-1 क्या?
इसमें टेबलेट डायजापाम की दवाइयां आती हैं। ये सभी दवाइयां दर्द निवारक, खांसी और नींद के लिए होती हैं, लेकिन नशे के रूप में इसका दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। इसलिए इनकी बिक्री को लेकर अलग से नियम बने हुए हैं। बगैर डॉक्टर की पर्ची के ये दवाएं नहीं बेची जा सकती। रजिस्टर में डॉक्टर, मरीज का नाम, दवा का बैच नंबर, दवा की मात्रा, दिनांक आदि का विवरण भी संधारित करना होता है।
जांच में ये मिली कमियां
{जांच के दौरान फर्म शिड्यूल एच-1 में काम आने वाली दवाओं के विक्रय बिल नहीं दिखा पाई।
{ दवा दुकानों पर रजिस्टर्ड फाॅर्मासिस्ट नहीं मिले।
{ इस अनुसूची की दवाओं का अलग से रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया।