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जीएसटी आने से व्यापारियों को डबल टैक्सेशन से मिल जाएगी राहत

5 वर्ष पहले
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कोटा| गुड्सएंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लागू होने से व्यापारियों को डबल टैक्सेशन से राहत मिल जाएगी। कई वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगने के साथ ही वैट भी लगता है। जीएसटी से एक मात्र टैक्स की लागू होगा।

यह बात टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को आयोजित सेमिनार में सीए जतिन हरजाई ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा। ऐसे में एक जून या फिर एक सितंबर से जीएसटी लागू हाे सकता है। सर्विस टैक्स पर बोलते हुए सीए यश ढड्ढ़ा ने कहा कि किराए की सिक्योरिटी राशि अगर रिफंडेबल है, तो वह सर्विस टैक्स के प्रावधान से बाहर है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दो ऑफिसों में सेवा देता है, तो डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इससे वे सर्विस टैक्स के प्रावधानों का लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर प्रधान आयकर आयुक्त के पद से सेवानिवृत हुए प्रेम प्रकाश को फेयरवेल दिया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश बडा़ेदिया, सचिव प्रमेश गुप्ता और सीए देवेंद्र कटारिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया।

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