बाइक चोरों को दो-दो साल की कैद
कोटा|बाइक चोरीमामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी हर्षित शर्मा, अक्षय उर्फ विक्की और राहुल को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी देवीशंकर को चोरी की बाइक खरीदने के अपराध में दो साल की कैद सुनाई है। साथ ही उन पर दस-दस हजार का जुर्माना किया है। स्वामी विवेकानंद नगर निवासी दीपक शर्मा ने 4 मई 2015 को गुमानपुरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।
इसी तरह गुमानपुरा पुलिस ने 15 सितंबर 2007 को सलीम मंसूरी की रिपोर्ट पर उसकी बाइक चोरी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी चंदन सिंह के विरुद्ध चालान पेश किया था। कोर्ट ने आरोपी चंदन सिंह को 6 माह की सजा दी है। इधर, 13 साल पहले कटार रखने के पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी खान को छह माह की सजा दी है। मकबरा पुलिस ने 30 सितंबर 2003 को आरोपी से कटार बरामद की थी।