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डॉक्टरों पर 2 लाख का जुर्माना, नसबंदी के बावजूद गर्भवती हुई थी महिला

5 वर्ष पहले
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कोटा|नसबंदी केबावजूद महिला के गर्भवती होने के 9 साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता फोरम झालावाड़ कैंप कोटा ने बुधवार को 2 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने परिवाद व्यय के लिए पांच हजार का भी भुगतान करने को कहा है। यह आदेश फोरम के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा और सदस्य महावीर तंवर ने महिला के परिवाद पर जिला कलेक्टर, कोटा सीएमएचओ और रामगंजमंडी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी प्रभारी को संयुक्त रूप से दिए। वकील प्रेमनारायण नामदेव ने बताया कि यह परिवाद खीमच (रामगंजमंडी) निवासी रोबीना ने 17 नवंबर 2006 को फोरम में पेश किया था। उसने 5 लाख रुपए का हर्जाना देने की मांग की थी।

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