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प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव कॉलेज शिक्षा आयुक्त से मांगा जवाब

5 वर्ष पहले
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इंस्पेक्टर र|ा गुप्ता की ड्यूटी पर उपस्थिति दर्ज करें

जयपुर | हाईकोर्टने निलंबन मामले में इंस्पेक्टर र|ा गुप्ता को एडीजी हैडक्वार्टर पर रिपोर्ट करने का निर्देश देते हुए एडीजी को उनकी ड्यूटी पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए कहा है। यह अंतरिम आदेश र|ा गुप्ता की उस याचिका पर दिया गया जिसमें 18 अक्टूबर, 2012 के आदेश से उन्हें निलंबित कर दिया था। सुनवाई 12 फरवरी को होगी। याचिका में कहा कि उनका सेवा रिकाॅर्ड आउटस्टैंडिंग रहा है और उन्हें सेवा का उत्तम चिन्ह भी मिल चुका है। ऐसे में निलंबन बिना कारण किया है जो गैर-कानूनी है। प्रार्थिया को जुलाई 2012 से वेतन नहीं मिल रहा और ही ड्यूटी पर लिया जा रहा है। गुप्ता के खिलाफ विधानसभा ने 12 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी कर तलब किया था। आरोप है कि 2010 में जब वे महिला पुलिस थाने में इंचार्ज थीं तो उन्होंने थाने का दौरा करने गई विधानसभा की महिला बाल कल्याण समिति के सदस्यों से अभद्रता की थी।



इसकी शिकायत पर जब विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति ने उन्हें जुलाई में बुलाया तो वे किसी कारण से नहीं जा पाई। याचिका में कहा कि उन्होंने अपने भाई बहन को विधानसभा की समिति से मिलने के लिए भेजा था लेकिन समिति ने मिलने से मना कर दिया।

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