किसान की मौत का हक उपभोक्ता फोरम ने दिलवाया
कोटा|जिला उपभोक्ताफोरम ने बीमा क्लेम के 1 लाख 73 हजार 891 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने मानसिक संताप के लिए 2 हजार और परिवाद व्यय के लिए 3 हजार भी अदा करने को कहा है। गणेश खेड़ा-जिला कोटा निवासी प्रेमचंद मीणा ने परिवाद में दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी और रामपुरा, कोटा सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक को पार्टी बनाया था। जिसमें बताया कि उनके पिता राधाकिशन ने किसान क्रेडिट कार्ड क्रय किया था। उन्होंने बैंक से 1 लाख 73 हजार 891 रुपए का ऋण प्राप्त किया था। इसी दिन से उनके जीवन बीमा बैंक से कराया। 18 दिसंबर 2003 को खेत पर कार्य करते समय उसके पिता राधाकिशन की मृत्यु सांप के काटने से हो गई। बीमा कंपनी ने उसकी मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए क्लेम खारिज कर दिया। बैंक में बकाया रकम तो अदा कर दी, लेकिन बीमा क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया।