बॉडी अप्रूवल नियम में छूट, 25 नई बसों का रजिस्ट्रेशन
कोटा| केंद्रसरकार ने बसों के बॉडी अप्रूवल नियमों में एक अप्रैल तक छूट दी है। इस नियम के कारण तीन माह से ज्यादा समय से कोटा के लगभग 50 नई बसों का रजिस्ट्रेशन अटका हुआ था। छूट मिलते ही 25 बस मालिकों ने परिवहन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बॉडी कोड नियम के बारे में केन्द्र सरकार ने 2 नवंबर 2015 को आदेश जारी किया था। इस नियम के तहत बस मालिकों को पुणे की संस्था सीआईटी एआरआई से सर्टिफिकेट लेना था। नियम लागू होने से पहले ही कोटा में बस मालिक अपनी नई बसों की बॉडी बनवाने का काम शुरू कर चुके थे। नियम जारी होने से जनवरी के पहले तक लगभग 50 बसों की बॉडी बन चुकी थी। लेकिन, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। रजिस्ट्रेशन पर नियम ही आड़े रहे थे। जब बस मालिकों ने सरकार से कुछ समय के लिए छूट देने की मांग की तो सरकार ने मंजूर कर नियमों में एक अप्रैल तक छूट देने का फैसला किया है। आरटीओ धर्मेन्द्र चौधरी ने बताया कि बॉडी नियमों में छूट होने पर अब 25 नए बस मालिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया लिया है।