कोटा. अनंतपुरा पुलिस ने प्रदेशभर के व्यापारियों के 4 करोड़ 93 लाख रुपए लेकर भागने के आरोप में गिरफ्तार कृतिका सोया प्लांट के मालिक पीडी मित्तल को जांच में दोषी माना है। पुलिस ने उसके खिलाफ कोटा न्यायालय में चालान पेश कर दिया। मामले पर सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
पुलिस ने बताया कि भामाशाह मंडी के 145 व्यापारियों ने 15 जुलाई को आरोपी पीडी मित्तल के खिलाफ केस दर्ज कराए थे। वहीं कोटा के भामाशाहमंडी स्थित आसाम ट्रेडिंग कंपनी के विक्रेता राधेश्याम अग्रवाल ने भी 15 जुलाई को मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था।
इस पर पुलिस ने आरोपी मित्तल को आरकेपुरम से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस ने अब उसे जांच में दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। साथ में पुलिस ने 16 गवाहों की सूची भी संलग्न की है।
यह है मामला
राधेश्याम ने रिपोर्ट में बताया कि पीडी मित्तल और इसके सहयोगियों द्वारा उसकी फर्म आसाम ट्रेडिंग कंपनी से इनके द्वारा सरसों एवं सोयाबीन की खरीद पिछले 6-7 वर्षों से की जा रही थी। उन्होंने उसके साथ धोखाधड़ी से माल खरीदा था। जिसका भुगतान खरीद के 10वें दिन आना था। परंतु भुगतान नहीं हुआ।
जब उसने मित्तल से बात की तो टाल-मटोल करने लगे। जब उसे बुलाया तो वह उनके सामने नहीं आए। इस पर वह व्यापारियों के साथ उसकी कसार वाली फैक्ट्री और उसके निवास पर गया तो वहां ताले लगे हुए मिले।