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चेक बाउंस के तीन मामलों में दोषी को एक साल की कैद और 13 लाख रुपए जुर्माना

6 वर्ष पहले
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अनूपगढ़। सिविल न्यायालय वरिष्ठ एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्का राव की अदालत ने चेक अनादरण के तीन मामलों में दोषी को एक-एक साल की साधारण कारावास 13 लाख अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले अनुसार इमानती देवी पत्नी संतराम बिश्नोई निवासी 2 एमडब्ल्यूएम अनूपगढ़ ने ओमप्रकाश पुत्र सहीराम बिश्नोई निवासी 11 टीके के विरुद्ध उधार में दिए गए 5 लाख रुपए वापसी का चेक बैंक से अनादरण हो जाने से धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम में मामला पंजीकृत करवाया था।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत द्वारा दिए गए निर्णय में आरोपी ओमप्रकाश को एक साल की साधारण कारावास 5 लाख 25 हजार रुपए अर्थदंड किया। इसमें राशि प्राप्त होने पर 5 पांच लाख बतौर क्षतिपूर्ति इमानती देवी को देने के आदेश दिए हैं।
दूसरा मामला भी इमानती देवी ने ही पंजीकृत करवाया था जिसमें भी 9 मार्च 2010 को 5 लाख रुपए की एवज में दिया गया चेक 14 मई 2010 को बैंक से अनादरण हो गया। इसमें भी अदालत ने एक साल की सजा 5 लाख 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
तीसरा मामला जसवंती पत्नी रामकुमार निवासी वार्ड 11 रायसिंहनगर ने उससे उधार में लिए गए 2 लाख 30 हजार के चुकाने के लिए दिया गया चेक बैंक में ओमप्रकाश के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादरण हो गया। इस मामले में भी मजिस्ट्रेट ने आरोपी ओमप्रकाश को 2 लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।