हत्या के आरोपी को उम्रकैद जुर्माना
खेतड़ी | हत्याके मामले में एडीजे कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को उम्रकैद की सजा 12 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने बोडिया कुआं (सिंघाना) के मनोजकुमार सैनी को हत्या का दोषी माना।
ढाणा तन सिंघाना के राजेशकुमार सैनी ने 27 दिसंबर 2012 को रिपोर्ट दी थी कि मनोजकुमार ने उसके भाई विकास को 25 दिसंबर की दोपहर 12 बजे फोन कर पार्टी में चलने को कहा। रात के समय उसका भाई घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। कोई सुराग नहीं मिलने पर हत्या की आशंका जताते हुए दो दिन बाद सिंघाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर मनोज से पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर बगड़ के निकट एक कुएं से विकास का शव बरामद किया। एडीजे अरुणकुमार दुबे ने मेडिकल रिपोर्ट, कॉल डिटेल अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या का दोषी मानते हुए मनोजकुमार सैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना तथ्य छुपाने के आरोप में तीन साल कठोर कारावास दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य सरकार की ओर से महावीरप्रसाद जांगिड़ परिवादी की ओर से विजय जांगिड़ ने पैरवी की।