हत्या के दो आरोपियों को उम्रकैद
झुंझुनूं . अपरसेशन न्यायाधीश (संख्या-दो) ने हत्या के मामले में मंगलवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नाटास के राजपाल जाट ने रिपोर्ट दी थी कि 19 दिसंबर 2011 की रात उसके पिता मोहरसिंह गांव की कहकर निकले थे। नाटास में शराब की दुकान के निकट पहुंचे थे कि सतपाल सुरेश कुमार ने लाठियों से हमला कर दिया। जानकारी मिलते ही राजपाल मौके पर पहुंचा तब मोहरसिंह बेहोश थे। उन्हें झुंझुनूं अस्पताल ले जाया गया जहां से जयपुर रैफर कर दिया। जयपुर जाते वक्त मोहरसिंह की मौत हो गई।
गुढ़ागौडज़ी पुलिस ने हत्या के मामले में बगड़ थाना क्षेत्र के भड़ौंदा खुर्द के सतपालसिंह गुढ़ागौडज़ी थाना के नाटास के सुरेश कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। राज्य सरकार की ओर से एपीपी विनोदकुमार वर्मा ने पैरवी की। न्यायाधीश सीमा जैन ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 6-6 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।