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सूचना नहीं दी, अब एसडीएम पर दस हजार रुपए जुर्माना

5 वर्ष पहले
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बालोतरा | सूचनाका अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर बालोतरा एसडीएम पर सूचना आयुक्त डॉ. पीएल अग्रवाल ने दस हजार रुपए की शास्ति आरोपित की। साथ ही 30 दिन में इस राशि का ड्राफ्ट सचिव राजस्थान सूचना आयोग को भेजने के निर्देश दिए।

अपीलार्थी तख्तसिंह नामा ने 29 मई 2013 को उम्मेदाराम चौधरी द्वारा खसरा नं. 411/278 पर किए अवैध कब्जा के बाबत सूचनाएं चाही थी। साथ ही पूछा था कि इस व्यक्ति पर न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन है। सूचना नहीं मिली तो द्वितीय अपील हुई। इसके बाद 4 जुलाई 2014 को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब दिया गया कि सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, इसलिए संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें। इस जवाब से सूचना आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और लापरवाही के चलते सूचना में विलंब पर दस हजार रुपए की शास्ति आरोपित की। साथ ही आदेश दिए कि अपीलार्थी को 21 दिन में बिंदुवार सूचना निशुल्क रजिस्टर्ड डाक से भिजवाएं।

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