राष्ट्रीय लोक अदालत कल
राष्ट्रीयकृतबैंकों सहित निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित, 138 एनआई एक्ट, वसूली एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में से राजीनामा योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए 14 फरवरी को जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोविंदप्रसाद गोयल की मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के पूर्णकालिक सचिव न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिता सिंदल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यदि कोई पक्षकार न्यायालय में बैंकों से संबंधित, 138 एनआई एक्ट, वसूली एवं प्री-लिटिगेशन से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है वे इस अदालत में ब्याैरा दे सकते है।
इसके लिए वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने प्रकरणों को न्यायालय से राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर करवाने के लिए न्यायालय में अविलंब संपर्क कर अपने प्रकरण का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं। राजीनामे से हुए निस्तारण से केवल मुकदमे का अंत होता है, बल्कि दोनों पक्षों को फायदा होता है।