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काम में कोताही की तो दो साल बाद हो सकता है निलंबन
गांवकी सरकार चुनी जा चुकी है। अब इन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली बार चुने गए हैं। पंचायतीराज अधिनियम के तहत इन्हें ढेर सारे अधिकार और शक्तियां दी गई हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी अपने हक की आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। यदि सरपंच या वार्ड पंच विकास में कोताही या अनियमितता बरते तो उसके खिलाफ दो साल बाद कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को शिकायत कर उन्हें निलंबित तक करवा सकते हैं।
+ 1 हजार रुपए मकान किराया
अधिकार : जिले की समस्या और मांग उठा सकते हैं।
शक्तियां : जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के खिलाफ एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव विकास आयुक्त को दे सकते हैं।
बैठक भत्ता : 500 रु प्रतिमाह
+80 पैसे प्रति किमी टीएडीए
प्रमुख की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर जिला परिषद बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
अधिकार :ग्रामसभा में समस्या आवश्यकता बताएगा। निलंबन वार्ड सभा से ही संभव। कलेक्टर दो तिहाई बहुमत से पुष्टि करेंगे।
शक्तियां:एक तिहाई बहुमत से सरपंच उप सरपंच का अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सरपंच का निलंबन संभागीय आयुक्त से ही संभव।
बैठक भत्ता : 350 रु प्रतिमाह
+80 पैसे प्रति किमी टीएडीए
अधिकार :पंचायत क्षेत्र की समस्या और मांग उठा सकते हैं।
शक्तियां:प्रधान उपप्रधान के खिलाफ एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।
बैठक भत्ता : 350 रु प्रतिमाह
+80 पैसे प्रति किमी टीएडीए
प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे।
अधिकार :सीईओ और डीईओ के साथ प्रशासनिक नियंत्रण करेंगे। निर्देश दे सकेंगे।
काम:आपदा में किसी एक साल एक लाख तक तुरंत सहायता दे सकेंगे। सीईओ की सालाना रिपोर्ट निदेशक को भेजेंगे। चारागाह, बंजर भूमि और रिक्त भूमि का प्रबंध पंचायत को सौंपेंगे।
दायित्व:उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण सड़कें भवन बनवाएंगे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू करेंगे।
बैठक :हर महीने एक बैठक बुलाएंगे और अध्यक्षता करेंगे।
अधिकार:स्वैच्छिक संगठन विकसित कर सहयोग देंगे। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों में समन्वय कराएंगे। सरपंचों की बैठक बुला सकेंगे।
काम:पेयजल, बिजली, सिंचाई, पशु, फसल और मानव रोग से निपटने बैठक लेंगे। पंचायत की दुकानें नीलाम या किराए दे सकेंगे। हड्डी आदि के ठेके देंगे और पशु मेले आयोजित करेंगे।
दायित्व:प्राकृतिक अापदा से निपटने के लिए किसी एक साल में 25000 रुपए खर्च कर सकेंगे।
शक्तियां : सरपंचकी अनुपस्थिति में हर शक्तियों का पालन, कर्तव्यों का निर्वहन कराना। पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में सभी शक्तियों का उपयोग करना।
बैठक :साल में दो ग्राम सभा और हर पंद्रह दिन में ग्राम पंचायत की बैठक करेंगे।
अधिकार:आबादी भूमि नीलाम कर सकेंगे। अतिक्रमण पर कार्रवाई और कुर्की वारंट जारी कर संपत्ति नीलाम कर वसूली कर सकेंगे।
काम:सफाई, रोशनी, जलापूर्ति की व्यवस्था। बीपीएल का चयन, विधवा, विकलांग अन्य पेंशन तथा मशीन, ट्रायसाइकिल दिलाना।
दायित्व:सामाजिक कुरीतियों को रोकना, बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति कराना। दुर्घटना, आगजनी सामाजिक बीमा का भुगतान करना।