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सामूहिक ज्यादती के जुर्म में दो भाइयों को 10 साल कैद
कार्यालय संवाददाता | बांदीकुई
साजिशरचकर नाबालिग से सामूहिक ज्यादती के दो आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने बुधवार को 10-10 साल की कैद सहित 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड किया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं।
अपर लोक अभियोजक राजेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि 5 फरवरी 2011 को उदलवाड़ा निवासी एक जने ने सिकंदरा थाने में मामला दर्ज कराया था कि 25 जनवरी 2011 को सुबह 6 बजे उसकी पुत्री गांव में शौच करने गई थी। जहां से आरोपी उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में 23 मार्च 2011 को पीडि़ता को दस्तयाब कर लिया। पीडि़ता के बयान एवं अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपी बबलू उर्फ नत्थूसिंह गुर्जर, गुन्ना उर्फ गन्नी उर्फ रामवीर सिंह गुर्जर निवासी मोरड़ा तहसील नादौती तथा कमल सिंह गुर्जर निवासी हैदावली तहसील टोडाभीम के खिलाफ अदालत में आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपहरण सहित सामूहिक ज्यादती के आरोप में चालान पेश किया।
अर्थदंड भी िकया
बुधवारको इस मामले का फैसला सुनाते हुए एडीजे उर्मिला वर्मा ने आरोपी बबलू गुन्ना को साजिश रचकर नाबालिग के अपहरण कर विवाह के लिए विवश करने तथा सामूहिक ज्यादती के अपराध में 10-10 साल के कारावास तथा 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले का तीसरा आरोपी कमल सिंह गुर्जर अभी फरार चल रहा है।