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दो मुल्जिमों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

5 वर्ष पहले
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बानसूर| न्यायालयपरिसर में वर्ष पूर्व गवाहों को धमकाने के प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बानसूर ने दो मुलजिमों को पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि मंगलवार को एडीजे अजय कुमार शर्मा ने गवाहों को धमकाने के प्रकरण में अभियुक्त रामसिंह अमीचंद पुत्र घीसाराम यादव निवासी मंगलवा को पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास दस-दस हजार रुपए प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजक पक्ष की ओर से सुरेंद्र कुमार यादव ने पैरवी की थी।

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