अितक्रमण के मामले में छह को कारावास
बानसूर. उपखंडक्षेत्र के ग्राम खेड़ा पटवार मंडल स्थित चारागाह सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध तहसील प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 91 (6) के तहत छह व्यक्तियों को तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है। तहसीलदार ने बताया कि अपील अवधि 30 दिन में अपर कोर्ट में आरोपियों की अपील अस्वीकार किए जाने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।