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चेक बाउंस होने पर तीन महीने की कैद

7 वर्ष पहले
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बारां| न्यायालयएसीजेएम ने चेक बाउंस के सवा तीन साल पुराने मामले में आरोपी को तीन माह के कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडवोकेट खलील खान गौरी ने बताया कि बारां के डोलमेला ग्राउंड निवासी अब्दुल जब्बार ने न्यायालय एसीजेएम में परिवाद प्रस्तुत किया था। इसमें बताया कि परिवादी से कोटा जिले के इटावा निवासी मोहम्मद अशफाक ने पारिवारिक आवश्यकता बताते हुए पांच अप्रैल 2011 को 25 हजार चार सौ रुपए उधार लिए थे। इस रकम अदा करने के एवज में चेक दिया था। इस चेक को परिवादी ने बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह बाउंस हो गया। इस पर परिवादी की ओर से आरोपी को नोटिस देने पर भी रकम अदा नहीं की गई। इस पर जब्बार ने दो मार्च 2012 को एसीजेएम कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद 22 सितंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने आरोपी अशफाक को तीन माह के कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही धारा 357 (3) के तहत परिवादी को 40 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट खलील खान गौरी ने की।