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स्कूलों में प्रबंधन संमितियों का होगा पुनर्गठन
बारां| जिलेके सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल प्रबंधन समितियों के दो वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर पुनर्गठन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुकी सभी स्कूल प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन साधारण सभा की बैठक बुलाकर लोकतांत्रिक ढंग से किए जाने को कहा गया है। साधारण सभा में स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के माता पिता एवं अभिभावक भी सदस्य के रूप में होंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन समिति के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसमें 50 प्रतिशत भागीदारी महिला सदस्यों की जाएगी। कार्यकारिणी समिति में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। स्थानीय स्कूलों के प्रधानाध्यापक पदेन सचिव होंगे। क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्कूल प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य होंगे। इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। यह स्कूल प्रबंधन समितियां स्कूल के बेहतर संचालन एवं विकास को गति देने का कार्य करेंगी।