31 अतिक्रमियों को सुनाई सजा
तहसीलक्षेत्र में चरागाह, सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण के मामले में शुक्रवार को तहसीलदार ने 31जनोंं को सिविल कारावास की सजा सुनाई है।
तहसीलदार दिलीपसिंह प्रजापति ने बताया कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अपराधिक गिरोह बनाकर सरकारी सिवायचक भूमि एवं चारागाह अतिक्रमण करने वाले 31 अतिक्रमियों को 30 दिन से 90 दिन के सिविल कारावास की सजा दी है। इनके वारंट जारी कर संबंधित थाने को आरोपियों को गिरफ्तार कर तहसीलदार कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार प्रजापति ने बताया कि ग्राम बटावदा निवासी सज्जन सिंह राजपूत, जगन्नाथ मेघवाल, गिरिराज ब्राह्मण, चौथमल मीणा, रामलाल माली, महेन्द्र ब्राह्मण, गोरधन सिंह राजपूत, बद्रीलाल मीणा, गजेन्द्र सिंह राजपूत, बृजराज सिंह राजपूत, बाबूलाल गुर्जर, जमना लाल मीणा, कान्तिबाई नायक, गजेन्द्र सिंह राजपूत के वारंट जारी किए हैं। साथ ही ग्राम हरिपुरा के रामप्रसाद गोस्वामी, छीतर मीणा, प्रभूलाल मीणा, धनराज मीणा, भवानी शंकर मीणा, लाला मेघवाल, मांगीलाल बैरवा, तौलाराम नायक, जगन्नाथ बैरवा, ग्राम बोरीन के छीतर बैरवा, मुरारी लाल बैरवा, भोजराज अहीर, रामकिशन बैरवा, लटूरलाल बैरवा, प्रहलाद मोग्या, ओमप्रकाश गुसाई, रामप्रसाद गुसाई के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।