फार्मासिस्ट आज कलेक्टर से मिलेंगे
फार्मासिस्टजाग्रति संस्थान राजस्थान-प्रदेश की ओर से गुरुवार को कलेक्टर ललितकुमार गुप्ता से मुलाकात की जाएगी। इसमें योग्य फार्मासिस्ट के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों को दवा वितरण का जिम्मा देने का विरोध जताया जाएगा। संस्थान के जिलाध्यक्ष आशीष चौधरी के नेतृत्व में कलेक्टर, जिला औषधि निरीक्षक एवं मुख्य एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अिधकारी के साथ फार्मेसी एक्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश देव, प्रदेश महासचिव नवीन शर्मा, प्रदेश सलाहकार शिवकरण मील एवं प्रदेश मंत्री दिनेश धाबाई प्रदेश स्तरीय संकल्प यात्रा फार्मासिस्ट जाग्रति अिभयान को लेकर दोपहर एक बजे बारां पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 एवं औषधि प्रसाधन अिधनियम 1940 एवं नियम 1945 के तहत दवा वितरण एवं भंडारण का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति करता है तो दंडनीय अपराध है। इसमें 1000 रुपए जुर्माना तथा 6 माह की कैद का प्रावधान है। इस नियम को सख्ती से पालन करवाने की चर्चा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिले में अिधकतर मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में संचालित किए जा रहे हैं। इससे जनता के स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रथा की रोकथाम और कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा।