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सैंपऊ में आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित

7 वर्ष पहले
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धौलपुर. उपखंडाधिकारीसैंपऊ के प्रस्तावित आवंटन के आधार पर आबादी विस्तार के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत भूमि आरक्षित की गई है।

जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम के मुताबिक तहसील सैंपऊ की ग्राम पंचायत पिपरौआ की आराजी खसरा नंबर 1465 रकबा 12-02 बीघा किस्म नहरी दोयम में से 5 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की गई है। ग्राम पंचायत पिपरौआ के गांव पृथ्वीपुरा के आराजी खसरा नंबर 179 रकबा 06-02 बीघा किस्त नहरी दोयम में से 3 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत करीमपुर के गांव उमरारा के आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 39-08 बीघा किस्म चारागाह में से 3 बीघा भूमि आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की गई है। वहीं तहसील बाड़ी की ग्राम पंचायत मरहौली के गांव गढ़ी जखौदाराजी खसरा नंबर 587 रकबा 71-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन पठार में से 2 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की गई है। आरक्षित की गई भूमि का 20 गुना पूंजीगत लगान सम्बन्धित ग्राम पंचायत से वसूल करते हुए कोष में जमा कर भूमि को ग्राम पंचायतों के नाम किस्त जमीन गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज करने के आदेश जारी हुए है।