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क्रॉप कटिंग बीमा योजना किसानों से छलावा : चौधरी

7 वर्ष पहले
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क्रॉपकटिंग आधारित फसल बीमा योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा गुरुवार को विधानसभा में जोरशोर से उठा। भाजपा के बायतु विधायक कैलाश चौधरी ने सदन में मसला उठाते हुए राज्य सरकार से क्रॉप कटिंग आधारित फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई।

विधानसभा में नियम 295 के तहत विधायक कैलाश चौधरी ने मामला उठाते हुए कहा कि वर्तमान पॉलिसी में केंद्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों से किसानों को दिए जाने वाले ऋण का मात्र 20 से 25 प्रतिशत राशि के बराबर का ही बीमा लागू होता है। जो कि किसानों के ऊपर वज्रपात से कम नहीं है। यदि एक किसान अपनी जमीन पर केसीसी से या अन्य सहकारी बैंक से एक लाख रुपए का ऋण लिया है तो बीमा कंपनियों की ओर से 20 से 25 हजार के बराबर ही बीमा किया जाता है। जो कि पूर्ण रुप से न्यायसंगत नहीं है। इस प्रकार से प्रदेश के किसानों के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए। केंद्रीय बैंकों और सहकारी बैंकों से किसानों काे उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण के बराबर की राशि का ही बीमा किया जाना चाहिए। तथा बीमा क्लेम राशि का आंकलन भी उसी राशि के अनुसार हो।

विधानसभा के तीसरे सत्र के दौरान जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने नियम 295 के तहत मांग की है कि जैसलमेर जिले में अकाल की विभीषिका में चारे एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जैसलमेर पिछले कुछ वर्ष में भी अकाल की चपेट में रहा था, इस वर्ष भी जैसलमेर जिला का अधिकांश क्षेत्र इन्द्रदेव की नाराजगी झेल रहा है। जिले में 80 प्रतिशत से भी अधिक भूभाग में वर्षा के बराबर हुई है चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई दे रहा है।