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पालनहारों को जमा कराने होंगे दस्तावेज

6 वर्ष पहले
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बाड़मेर |जिले में संचालित पालनहार योजनांतर्गत लाभार्थियों को राशन कार्ड की प्रति, एसबीबीजे के खाता संख्या, बच्चों के चालू सत्र के विद्यालय में अध्ययनरत होने का जन्मतिथि एवं कक्षा सहित प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर पीपीओ की फोटो प्रति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में जमा कराने को कहा है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक तुलसाराम चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ, एचआईवी, विकलांग, तलाकशुदा पालनहार की श्रेणी में आने वाले पात्र व्यक्तियों को अनुदान का भुगतान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि यह योजना आन लाईन होने से उपरोक्त दस्तावजों के अभाव में अनुदान राशि का भुगतान करना संभव नहीं है।