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खाद्य सुरक्षा : नए सिरे से शामिल होंगे पात्र

6 वर्ष पहले
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खाद्यसुरक्षा योजना में आनन-फानन में शामिल हुए परिवार को बाहर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित करीब 21 लाख परिवार सदस्यों को नए सिरे से साबित करना होगा कि वे जरूरतमंद हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक सहित 14 तरह की सूचनाएं देनी होंगी।

परिवारों को योजना की पात्रता के दस्तावेज दोबारा पेश करने होंगे, जो उन्होंने पूर्व में दिए थे। पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस योजना में 20 लाख 80 हजार 272 सदस्यों का चयन किया गया था। अब नए सिरे से प्लान तैयार होने से अपात्र लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को 10 फरवरी से शुरू हुए उपभोक्ता पखवाड़े में पात्रता संबंधी दस्तावेज राशन डीलर को जमा करवाने होंगे। मंगलवार को जयपुर में आयोजित बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव ने खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों की संशोधित सूचियां तैयार करने के निर्देश दिए है। तीन मार्च तक पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में तय किया जाएगा कि संबंधित परिवार योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। साथ ही नए परिवार भी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि योजना में चयनित परिवारों को एक दो रुपए प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें बीपीएल परिवारों को 25 किलो गेहूं दिया जा रहा है। 5 वें सदस्य के बाद प्रत्येक को पांच किलो अतिरिक्त गेहूं दिया जा रहा है।

पहलेयूं किया था शामिल : योजनामें एपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय कार्ड धारकों विधवा पेंशन सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं में चयनित लोगों को सीधे शामिल किया गया। इसके अलावा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कच्ची बस्ती के परिवार, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शा चालक, कुली आदि को आवेदन के आधार पर शामिल किया गया।

अबये परिवार होंगे बाहर : नियमोंके तहत आयकर दाता, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी, चार पहिया वाहन मालिक, एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा आय लघु कृषक सीमा से ज्यादा जमीन वाले। शहरी इलाके में परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से ज्यादा तथा निकाय क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में आवासीय या व्यावसायिक मकान। जबकि ग्रामीण इलाके में दो हजार वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्के मकान वाले परिवार योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।

इन्हेंदेने होंगे दस्तावेज : मुख्यमंत्रीजीवन रक्षा कोष, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले परिवार, घरेलू श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शा चालक, कुली, गैर-सरकारी सफाई कर्मचारी, कच्ची बस्ती तथा पंजीकृत अनाथालय वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक।

इन्हेंकोई भी दस्तावेज नहीं देने होंगे : बीपीएल,स्टेटबीपीएल, अंत्योदय, भूमिहीन मजदूर, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, पुनर्वास योजना, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, एचआईवी पॉजीटिव आदी शामिल है।

भौतिकसत्यापन होगा

^योजनामें शामिल सदस्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में प्लान तैयार किया जा रहा है।पात्र लोगों की सूचियां मंगवाई जाएगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह तक संशोधित सूचियां तैयार होगी। भैरारामडिडेल, जिला रसद अधिकारी बाड़मेर।