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रेलवे कोर्ट केंप में 68 मामलों की सुनवाई
ब्यावर|ब्यावर रेलवेस्टेशन पर शुक्रवार को रेलवे कोर्ट केंप का आयोजन किया गया। रेलवे मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार ढाबी ने विभिन्न धाराओं के 68 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने रेल या रेलवे परिसर में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचने के 10 मामलों में अगली सुनवाई की तारीख दी। अनधिकृत रूप से रेलवे लाइन क्रॉस करने के 24 और गाड़ियों में अवैध रूप से ढपली बजाकर यात्रियों को परेशान करने के 19 मामलों में आरोपियों को समझाइश की गई। बिना स्टॉपेज चेन पुलिंग करने के मामले में मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई और पायदान पर बैठकर यात्रा करने के मामले में आरोपी को 200 रुपए जुर्माने वसूला गया। इसी प्रकार रेलवे बाउंड्री के नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के 13 मामलों में प्रति वाहन 100 रुपए जुर्माना वसूला गया। शुक्रवार को रेलवे कोर्ट केंप में 2 हजार 500 रुपए वसूले गए।
रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को आयोजित कोर्ट केंप में समझाईश करते मजिस्ट्रेट।