प्रसूता की मौत की सूचना देने पर 200 रुपए का रिचार्ज
42 दिन तक दी जा सकेगी सूचना: योजनाके अनुसार किसी महिला की प्रसव के दौरान, प्रसव से पूर्व या प्रसव के 42 दिन के भीतर मृत्यु की सुचना आती है तो उस खबर को विभाग सत्यापन करवाएगा। सूचना सही होने पर चिकित्सा विभाग द्वारा सूचना देने वाले संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर 200 रुपए का रिचार्ज करवा दिया जाएगा। मोबाइल से फोन करते ही वह नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। यदि एक ही सूचना कई नंबरों से अाती है तो पहला नंबर ही रिचार्ज पाने का हकदार होगा।
इसलिए बनी योजना: योजनाका मूल उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर होने वाली प्रसूताओं के मौत के सहीं आकंडे सामने लाना है। इन आंकडों के सामने अाने के बाद सरकार कार्ययोजना बनाकर काम करेगी। इतना ही नहीं किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रसूता की मौत की सूचना यदि चिकित्सा विभाग को मोबाइल पर मिलती है तो उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से सूचना नहीं आने पर उन्हें डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा।
104नंबर पर देनी होगी सूचना: प्रसूताकी मौत की सूचना कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 104 पर दे सकेगा। 15 फरवरी से इस नंबर पर अलग से एक कंट्रोल रूम स्थापित हो जाएगा।