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खान उद्यमियों से मांगे सुझाव

6 वर्ष पहले
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ब्यावर|केंद्र सरकारद्वारा प्रस्तावित एमएमआरडी एक्ट (माइंस मिनरल्स एंड डेवलमेंट रेग्युलेशन) 1957 के प्रदेश में लागू करने से पहले खान एवं भू विज्ञान विभाग ने संबंधित पट्टाधारियों से सुझाव मांगे हैं। इससे केंद्र सरकार खान मंत्रालय नई दिल्ली से आने वाले अधिकारियों के समक्ष खनिज उद्यमियों के सुझाव आपत्तियां पेश की जा सके। एसोसिएशन अध्यक्ष राधा वल्लभ माहेश्वरी के निदेशालय खान भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर खनन पट्टाधारियों को जानकारी के लिए सूचित किया है कि नए खान खनिज विकास नियमावली 1957 के अनुसार जो वर्तमान खनन पट्टों की अवधि 50 वर्ष तक बढ़ाई गई है।

-------उसके आदेश निदेशालय उदयपुर से शीघ्र ही जारी किए जा रहे हैं। अध्यक्ष माहेश्वरी ने पट्टाधारियों को जिन खनन पट्टों की अवधि पूरी होने वाली है उनको नए आवेदन पत्र नवीनीकरण के लिए नहीं भेजने हैं।







क्योंकि इससे अनावश्यक धन समय की बर्बादी होगी। इसी प्रकार नए खान खनिज विकास नियमावली 1957 के लिए कोई सुझाव हो तो वह भी 16 फरवरी तक अध्यक्ष तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। ताकि उसे केंद्र सरकार खान मंत्रायल नई दिल्ली से आने वाले अधिकारियों के समक्ष रखा जा सके।

मालूम हो कि प्रदेश में मिनरल हब बनने के लिए तैयार ब्यावर क्षेत्र में मिनरल सेक्टर में विकास की संभावनाएं बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने खनन नीति में परिवर्तन करते हुए इसके लिए बने एमएमआरडी एक्ट (माइंस मिनरल्स एंड डेवलमेंट रेग्युलेशन) 1957 में संशोधन कर 12 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। विभाग ने इस पर अमल शुरू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार के आदेश मिलते ही राज्य में अब पुरानी खनन नीति में बदलाव हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग जल्द ही खनन अधिकारियों से सुझाव लेगा।