युवक को ट्रक के नीचे कुचलकर मारने के दोषी ड्राइवर को 10 साल की कैद
भादरा| एकयुवक को ट्रक के नीचे जानबूझ कर कुचलकर मारने के आरोप में स्थानीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्यामसुंदर लाटा ने गुरुवार को दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार 27 जनवरी 2012 को कलाना गांव के जयसिंह ने मामला दर्ज करवाया कि 26 जनवरी की रात करीब 10 बजे उसका बेटा ओम प्रकाश भाई निहाल सिंह कलाना गांव के चौगान में खड़े थे। तभी गांव के ही रोहताश पृथ्वीसिंह नाम के दो ड्राइवर अपने-अपने ट्रक लेकर आए तथा साइड को लेकर झगड़ा करने लगे। ओम प्रकाश ने दोनों ट्रक चालकों को धमकाया अलग-अलग कर दिया। इस बात पर नाराज होकर ट्रक चालक रोहताश पुत्र भागूराम जाट निवासी कलाना ने ओम प्रकाश को अपने ट्रक के टायर के नीचे कुचल दिया, जिससे ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्यामसुंदर लाटा ने रोहताश पुत्र भागूराम जाट को ओमप्रकाश को अपने ट्रक के नीचे कुचलकर हत्या करने का दोषी माना धारा 304 पार्ट प्रथम के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।