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कैमिस्ट नहीं दे सकेंगे रोगियों को दवाएं

6 वर्ष पहले
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भरतपुर | कैमिस्टों द्वारा अब मनमाने तरीके से एंटीबायटिक अथवा नारकोटिक्स सोल्यूशन से युक्त दवाएं नहीं बेची जा सकेंगी, क्योंकि ऐसा करने से मानव शरीर में बेवजह एंटीबायटिक जा रहे हैं, जिससे लोगों की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीबायटिक और नारकोटिक्स सोल्यूशन युक्त 46 दवाओं की बिक्री पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है। इन दवाओं को बिना चिकित्सक के पर्चे के रोगी को बेचा नहीं जा सकेगा। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में औषधि नियंत्रक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में जांच अभियान भी चलाया जा रहा है।
जिसमें कैमिस्टों को जानकारी दी जा रही है। सूचीबद्ध इन दवाओं अथवा इससे संबंधित सोल्यूशन वाली अन्य दवाओं की बिक्री करने पर चिकित्सक को रिकार्ड संधारित करना होगा। जिसमें चिकित्सक का नाम, पता, मरीज का नाम, पता, दवा का नाम, बिल नंबर लिखना होगा। इस रजिस्‍टर की औषधि नियंत्रक विभाग की ओर से जांच की जाएगी।

^सूचीबद्ध46 दवाओं की सूची कैमिस्टों को उपलब्ध करा दी है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा बेचने और उसका रिकार्ड नहीं रखने पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जांच अभियान भी चलाया जा रहा है।

-सीबीगुप्ता, सहायकऔषधि नियंत्रक

इन दवाओं का रखना होगा हिसाब

अल्प्रैजोलम,बालोफ्लोक्सासनी, बुप्रेनोरफीन, कैप्रेओमाइसिन, सेफाडीनीर, सेफडीटोरन, सेफेपाइम, सेफेटामेट, सेफीजाइम, सेफोपेराजोन, सेफोटेक्सिम, सेफपीरोम, सेफपोडोजाइम, सेफ्टीयाजोन, क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोफैजिमाइन, कोडीन, साइक्लोसेराइन, डाइजपाम, डीफेनोक्सीलेट, डोरिपेनेम, एरटापेनेम, इथामबुटोल हाइड्रोक्लोराइड, एथियोनामाइड, फेरोपेनेम, जेमीफ्लोक्सासीन, इमीपेनेम, इसोनियजीड, लेवोफ्लोक्सासीन, मेरापेनाम, मीडाजोलाम, मोक्सीफ्लोक्सासीन, निट्राजेपाम, पेंटाजोसीन, प्रुलीफ्लोक्सासीन, पाइराजीनामाइड, रिफाबुटीन, रिफाम्पिसिन, सोडियम पैरा-अमिनोसालिसाइलेट, स्पारफ्लोक्सासीन, थायसीटाजोन आदि है।