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चोरी के आरोपी को तीन साल की सजा

7 वर्ष पहले
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रूपवास. न्यायिकमजिस्ट्रेट भारतभूषण शर्मा ने बिजली के तारों की चोरी करने के मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा एक हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। सहायक लोक अभियोजक मोरध्वज सिंह गुर्जर ने बताया कि 2006 में बिजली के तारों की चोरी करने का एक मामला रूपवास थाने में दर्ज हुआ था। उस मुकदमे के मुख्य आरोपी कमला रोड नमक कटरा भरतपुर निवासी पिंटू पुत्र ताराचंद को न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन वर्ष का कारावास एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है।