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एक साल से पहले नहीं होगा एसएचओ का तबादला
एसएचओया किसी अन्य पद पर कार्यरत पुलिस अधिकारी या कर्मचारी का एक साल पहले तबादला करना आसान नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों के कारण अगर एक साल के पदस्थापन की अवधि से पूर्व ही स्थानांतरण करना आवश्यक हो जाए तो पुलिस मुख्यालय की ओर से गठित संस्थापन बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।
डीजी ओमेन्द्र भारद्वाज ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर कहा है कि अधिकारी-कर्मचारियों का एक साल की अवधि पूर्ण होने से पहले ही बिना किसी ठोस कारण के मनमर्जी से स्थानांतरण कर दिया जाता है। इससे विभागीय कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सीआईडी सीबी, सीआईडी आईबी, दूरसंचार, आरएसी, प्रशिक्षण निदेशालय, एटीएस एसओजी शाखाओं में किए जाने वाले स्थानांतरणों से भी पीएचक्यू को अवगत नहीं करवाया जाता। इससे संस्थापन बोर्ड से अनुमोदन नहीं हो पाता जो आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पुलिस महकमे में अब तक जिलों के एसपी अपने मुताबिक एक साल से पहले की एसएचओ अन्यों का स्थानांतरण कर सकते थे। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें संस्थापन बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।