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सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर होगी सख्त कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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भरतपुर। तंबाकूसे बने उत्पादों पर नियंत्रण संबंधी कोटपा अधिनियम की कार्यशाला सोमवार को एडीएम प्रशासन ओपी जैन की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में एडीएम ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर नकेल कसने की दृष्टि से धूम्रपान निषेध दस्ता गठित करने और अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान अथवा तंबाकू से उत्पादित किसी सामान की बिक्री नहीं हो , ऐसे उत्पाद किसी अवयस्क को नहीं बेचे जाएं और दुकानों पर इन उत्पादों का प्रदर्शन नहीं हो। कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. हरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएसआई संस्था के कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष शर्मा ने तंबाकू के सेवन से होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान की भयावहता पर विस्तार से प्रकाश डाला।