वाणिज्य कर विभाग ने शुरू की एमनेस्टी स्कीम
भवानीमंडी|वाणिज्य करविभाग ने पुराने बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए एमनेस्टी स्कीम शुरू की है। एसीटीओ विनोद कुमार ने बताया कि जिन व्यवसायों ने मार्च-2010 से पहले असेसमेंट करवाया हो उनके लिए पूरा टैक्स जमा करवा देने पर ब्याज पैनल्टी पूरी तरह माफ हो जाएगी। इसी श्रेणी में अगर उन पर केवल ब्याज ही बकाया है तो उसकी दस प्रतिशत राशि जमा करवा देने पर बाकी ब्याज माफ हो जाएगा। दूसरी श्रेणी में मार्च-2010 से जून-2015 तक के मामले में पूरा टैक्स बीस प्रतिशत ब्याज जमा करवा देने पर शास्ती पूरी माफ की जाएगी। सिर्फ ब्याज बाकी हो तो बीस प्रतिशत जमा करवा देने पर ही पूरा ब्याज माफ हो जाएगा।