तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने बहुचर्चित सांचौर दुष्कर्म प्रकरण में में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज की गई।
ज्ञात रहे गत दिनों गुड़ामालानी पुलिस उप अधीक्षक ओपी उज्जवल ने भड़वल सरपंच वासुदेव पुत्र मनजीराम सैन, नारणाराम पुत्र प्रेमाराम सैन उगमदेवी प|ी नारणाराम सैन को दहेज प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था। जिनकी जमानत के लिए अधिवक्ता सांचौर निवासी बाबूलाल पालडिय़ा की ओर से एडीजे कोर्ट भीनमाल में बुधवार को जमानत अर्जी पेश की गई थी। जिसपर गुरुवार को सुनवाई के दौरान पीडि़ता की ओर से एडीपी खुमानसिंह भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीपसिंह जितेंद्रसिंह तथा सरपंच पक्ष की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल पालडिय़ा की ओर से लंबी बहस के बाद फैसला शनिवार तक सुरक्षित रखा गया था। शनिवार को न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।