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काम में बरती कोताही तो दो साल बाद हाे सकता है निलंबन

6 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | भीनमाल/सांचौर

गांवकीसरकार चुनी जा चुकी है। अब इन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। इनमें से कई ऐसे हैं जो पहली बार चुने गए हैं। पंचायतीराज अधिनियम के तहत इन्हें ढेर सारे अधिकार और शक्तियां दी गई हैं।

जनप्रतिनिधियों के साथ ही जनता को भी अपने हक की आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। यदि सरपंच या वार्ड पंच विकास में कोताही या अनियमितता बरते तो उसके खिलाफ दो साल बाद कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को शिकायत कर उन्हें निलंबित तक करवा सकते हैं।

जिला परिषद सदस्य :बैठक भत्ता 500 रुपए प्रतिमाह + 80 पैसे प्रति किमी टीएडीए

अधिकार}जिले की समस्या और मांग उठा सकते हैं।

शक्तियां}जिलाप्रमुख उप जिला प्रमुख के खिलाफ एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव विकास आयुक्त को दे सकते हैं।

पंचायत समिति सदस्य :350 रुपए मासिक + 80 पैसे प्रति किमी टीएडीए।

अधिकार}पंचायत क्षेत्र की समस्या और मांग उठा सकते हैं।

शक्तियां}प्रधानउपप्रधान के खिलाफ एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।

वार्ड पंच : बैठकभत्ता :200 रुपए मासिक

अधिकार}ग्रामसभा में समस्या आवश्यकता बताएगा। निलंबन वार्ड सभा से ही संभव। कलेक्टर दो तिहाई बहुमत से पुष्टि करेंगे।

शक्तियां}एकतिहाई बहुमत से सरपंच उपसरपंच का अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सरपंच का निलंबन संभागीय आयुक्त से ही संभव।

भास्कर नॉलेज: वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख की शक्तियों और अधिकारों से रूबरू कराती रिपोर्ट-

प्रधान }मानदेय 6000 रुपए प्रतिमाह

बैठक}हरमहीने एक बैठक बुलाएंगे और अध्यक्षता करेंगे।

अधिकार}स्वैच्छिक संगठन विकसित कर सहयोग देंगे। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों में समन्वय कराएंगे। सरपंचों की बैठक बुला सकेंगे।

काम}पेयजल,बिजली, सिंचाई, पशु, फसल और मानव रोग से निपटने बैठक लेंगे। पंचायत की दुकानें नीलाम या किराए दे सकेंगे। हड्डी आदि के ठेके देंगे और पशु मेले आयोजित करेंगे।

दायित्व: प्राकृतिकअापदा से निपटने के लिए किसी एक साल में 25000 रुपए खर्च कर सकेंगे।

उपजिला प्रमुख }बैठकभत्ता 500 रुपए प्रतिमाह + 80 पैसे प्रति किमी टीएडीए

प्रमुख की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर जिला परिषद बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

उपप्रधान }बैठकभत्ता}350रुपए प्रतिमाह + 80 पैसे प्रति किमी टीएडीए

प्रधान की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे।

उप सरपंच

बैठकभत्ता }200 रुपए मासिक

शक्तियां}सरपंच की अनुपस्थिति में हर शक्तियों का पालन, कर्तव्यों का निर्वहन कराना। पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में सभी शक्तियों का उपयोग करना।

सरपंच }मानदेय3500 रुपए प्रतिमाह

बैठक}सालमें दो ग्राम सभा और हर पंद्रह दिन में ग्राम पंचायत की बैठक करेंगे।

अधिकार}आबादीभूमि नीलाम कर सकेंगे। अतिक्रमण पर कार्रवाई और कुर्की वारंट जारी कर संपत्ति नीलाम कर वसूली कर सकेंगे।

काम}सफाई,रोशनी, जलापूर्ति की व्यवस्था। बीपीएल का चयन, विधवा, विकलांग अन्य पेंशन तथा मशीन, ट्रायसाइकिल दिलाना।

दायित्व}सामाजिक कुरीतियों को रोकना, बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति कराना। दुर्घटना, आगजनी सामाजिक बीमा का भुगतान करना।

जिला प्रमुख }मानदेय9 हजार रुपए प्रतिमाह + 1 हजार रुपए मकान किराया

बैठक}तीन माह में कम से कम एक बैठक।

अधिकार}सीईओऔर डीईओ के साथ प्रशासनिक नियंत्रण करेंगे। निर्देश दे सकेंगे।

काम}आपदा में किसी एक साल एक लाख तक तुरंत सहायता दे सकेंगे। सीईओ की सालाना रिपोर्ट निदेशक को भेजेंगे। चारागाह, बंजर भूमि और रिक्त भूमि का प्रबंध पंचायत को सौंपेंगे।

दायित्व}उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, ग्रामीण सड़कें भवन बनवाएंगे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू करेंगे।

जनता को आवाज उठाने का है पूरा अधिकार