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पांच औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द

7 वर्ष पहले
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राज्यके अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं औषधि नियंत्रक जयपुर अशोक भंडारी ने जालोर जिले के 5 औषधि विक्रेताओं की ओर से निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर उनके लाइसेंस को अलग-अलग समयावधि के लिए निलंबित किया है। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं औषधि नियंत्रक अशोक भंडारी की ओर से जारी आदेश के तहत जालोर जिले के 5 औषधि विक्रेताओं के लाइसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 66 (1) के तहत अलग-अलग समयावधि के लिए निलंबित किया गया है। इसके तहत जालोर नगर के मैसर्स राजस्थान मेडिकल स्टोर भंडारियों के बास का लाइसेंस 20 से 21 सितंबर तक के लिए, जालोर के औषधि विक्रेता मैसर्स अव्वल डिस्ट्रीब्यूटर्स, अंजुमन कॉलोनी एवं मैसर्स महादेव फार्मा, मानपुरा कॉलोनी का लाइसेंस 22 से 23 सितंबर की अवधि के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार भीनमाल के मैसर्स अंबिका मेडिकल स्टोर, महावीर सर्किल का लाइसेंस 22 से 24 सितंबर तक तथा सुराणा ग्राम के मैसर्स शिवम् मेडिकल एंड जनरल स्टोर के जारी लाइसेंस को 22 से 26 सितंबर तक की अवधि के लिए निलंबित किया गया है। आदेश के तहत उक्त अवधि में औषधि विक्रेता अपनी दुकानें बंद रखेंगे। उन्होंने जिले के औषधि नियंत्रण अधिकारी पंकज गहलोत को उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुए फर्म का पुन: निरीक्षण कर अपनी पालना रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं।