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बिल्डर को रुपए लौटाने के आदेश

6 वर्ष पहले
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भिवाड़ी| तयराशि लेने के बाद समय पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कब्जा नहीं देने के मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निर्णय किया है। इसके तहत आयोग ने भिवाड़ी स्थित पाश्र्वनाथ बिल्डर को जमा की गई राशि एवं 5 लाख रुपए ब्याज सहित मुआवजा के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। कस्बा निवासी राजकुमार कालिका एवं उनकी प|ी प्रतिभा रानी कालिका ने भिवाड़ी स्थित पाश्र्वनाथ डवलैपर्स लिमिटेड में व्यवसायिक उपयोग के लिए दुकान बुक करवाई थी। साथ ही 2 अगस्त 2006 को बिल्डर को 2 38140 रुपए चैक द्वारा जमा कराए थे। शर्तों के अनुसार बिल्डर को 30 माह में दुकान का कब्जा देना था। बिल्डर की शर्तों के अनुसार राजकुमार ने बिल्डर को किस्तों में 22 85 395 रुपए जमा करवा दिए। पूरे पैसे जमा करवाने के बावजूद बिल्डर ने तय समय सहित 75 माह गुजर जाने के बाद भी दुकान का कब्जा नहीं दिया। राजकुमार ने 20 नवंबर 2012 को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामले की शिकायत की। आयोग के पीठासीन सदस्य अनिल कुमार मिश्रा एवं सदस्य कैलाश सोयल ने अपने फैसले में बिल्डर को आदेश दिया है कि वो शिकायतकर्ता को जमा राशि 2285395 रुपए 13 फरवरी 2010 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए। साथ ही 5 लाख रुपए मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित एवं 25 हजार रुपए वाद खर्च के दो माह के अंदर लौटाए।