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चार दवाओं और दो कॉटन के निर्माण बिक्री पर रोक
औषधिनियंत्रण संगठन ने लैब जांच में अवमानक पाए जाने पर चार दवा और दो कॉटन के निर्माण बिक्री पर रोक लगा दी है।
ड्रग कंट्रोलर के अनुसार निर्माता कंपनी हिमाचल प्रदेश की प्रीत रेमिडीज प्राइवेट लिमिटेड की क्लोनजेपाम टैबलेट (बैच नंबर सीपीआर-130702, एक्सपायरी डेट जून 2015), जयपुर की राजस्थान ड्रग्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, वीकेआईए की क्लोरोक्वीन फास्फेट ( बैच नंबर बीवाईएम 9070 आर, एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2014), (भिवाड़ी) अलवर की लार्क लैबोरेट्री इंडिया लिमिटेड की ओरो सेफ -500 (बैच नंबर ओसी5-7033, एक्सपायरी डेट अप्रैल 2015), निर्माता कंपनी अहमदाबाद की राजदीप फार्मास्यूटिकल की लोरटाडीन टैबलेट (बैच नंबर 1107, एक्सपायरी डेट जनवरी 2015), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) की ममता सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड की कॉटन वूल (बैच नंबर 3323, निर्माण तिथि नवंबर 2013, एक्सपायरी निर्माण तिथि के तीन साल तक) एवं गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) की ममता स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड की कॉटन वूल (बैच नंबर 612, निर्माण तिथि नवंबर 2012, एक्सपायरी डेट निर्माण तिथि के 3 साल तक) के निर्माण बिक्री पर रोक लगाकर औषधि नियंत्रण अधिकारियों को स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए हैं।