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पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास
जिलाएवं सेशन न्यायाधीश ने दो साल पुराने एक मामले में प|ी को जलाकर मारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार कोटा एमबीएस अस्पताल की बर्न यूनिट में 15 अक्टूबर को भर्ती धनेश्वर निवासी सुगना बाई के पर्चा ब्यान के आधार पर दर्ज मामले के अनुसार वह अपने नाता पति शंकर भील के साथ धनेश्वर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। उसका पीहर भी धनेश्वर में है। शुरू में तो पति शंकर ने उसे अच्छी तरह से रखा, बाद में वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा और मोहल्ले में किसी से बात भी नहीं करने देता था। 15 अक्टूबर को दोपहर साढ़े बारह बजे वह अपने पीहर गई थी। वहां उसका पति शंकर गया और घर चलकर रोटी बनाने की बात कहने लगा। इस पर वह अपने घर गई। जब वो सब्जी काट रही थी, तक शराब के नशे में धुत पति शंकर उसके साथ मारपीट करने लगा और गला दबाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने घर में रखा केरोसीन उस पर डालकर आग लगा दी और खुद दरवाजे की कुंदी खोलकर बाहर निकल गया। शोर-शराबे की आवाज सुनकर मोहल्ले के लाेग वहां पहुंचे। इस बीच शंकर वापस आया और उस पर गुदड़ी डाल दी, जिससे वो और झुलस गई। इसके बाद शंकर चला गया।
मोहल्लेवासियों ने उस पर मिट्टी पानी डाला तथा अस्पताल पहुंचाया। जहां उपचार के दौरान सुगना बाई की 19 अक्टूबर को मौत हो गई। पुलिस ने मामले में धारा 302 जोड़कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और मृतका के मृत्युकालिक कथन एसीजेएम चार कोटा अजयकुमार शर्मा के ठोस आधार पर अभियुक्त शंकर को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शंकर घटना के बाद से ही जेल में बंद था।