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अरबन बैंक अध्यक्ष और तीन अफसरों पर मानहानि का केस

7 वर्ष पहले
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बूंदी| पूर्वपालिकाध्यक्ष मोडूलाल वर्मा ने अरबन बैंक के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत चार जनों के खिलाफ मानहानि धोखाधड़ी करने का मामला इस्तगासे से दर्ज कराया है।

पूर्व अध्यक्ष मोडूलाल वर्मा ने 2001 में अरबन बैंक से दो लाख रुपए का 2002 में एक लाख रुपए का लोन दिया था। इसके पेटे लोन के 70 हजार रुपए जमा भी करा दिए थे। बाद में लोक अदालत में ढाई लाख रुपए में राजीनामा हुआ। उस समय मोडूलाल वर्मा पर लोन के दो लाख 93 हजार 455 रुपए बकाया थे। फिर भी बैंक की ओर से गत दिनों पहले पूर्व पालिकाध्यक्ष वर्मा पर 9 लाख 95 हजार रुपए लोन के बकाया निकाल दिए तथा उनके फोटो लोन नहीं चुकाने वालों की सूची में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर दिए। इससे आहत वर्मा ने गत दिनों कोर्ट में अरबन बैंक अध्यक्ष सत्येश शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चतुर्भुज गुप्ता, प्रबंधक मोहम्मद उस्मान, विक्रय अधिकारी कुशाल सिंह चौधरी के खिलाफ मानहानि,धोखाधड़ी, दस्तावेज में हेरा-फेरी आदि करने का मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एएसआई गोविंद सिंह ने बताया कि पुलिस ने 5 दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके तहत फरियादी के बयान ले लिए हैं। वहीं बैंक से इस संबंध मे दस्तावेज मांगे है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

^इसबैंक में जनता का पैसा है। हमें तो जनता ने ट्रस्टी के रूप में चुना है। जनता के रुपयों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मोडूलाल वर्मा जो आरोप लगा रहे है वह निराधार तथ्यहीन है। उन समेत अन्य बकायादारों के खिलाफ बैंक की ओर से जो कार्रवाई गई है,वह रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार की है। वर्मा इस्तगासे से मामला दर्ज कराकर कार्रवाई से ध्यान भटकाना का प्रयास कर रहे हैं। -सत्येश शर्मा,चेयरमेन,अरबन बैंक, बूंदी