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अफीम रखने के आरोपी को छह साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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छबड़ा|विशिष्ट न्यायाधीशएनडीपीएस रतीश कुमार गर्ग ने मंगलवार को अफीम रखने के साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी को छह साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अपरलोक अभियोजक बीपी यादव ने बताया 12 मई 2010 को छीपाबड़ौद एसएचओ लोकेश पालीवाल गश्त कर रहे थे। इस दौरान दौलतपुरा रोड पर उदपुरिया निवासी शंभूदयाल कुमावत की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर रोककर पूछताछ की गई। इस दौरान उसके पास से एक किलो पांच सौ ग्राम अफीम जब्त की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच करने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस मामले में न्यायाधीश ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को छह साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक साल के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।