लोक अदालत 14 को
राजस्थानराज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ अध्यक्ष रामेश्वर व्यास के आदेशानुसार 14 फरवरी को जिला मुख्यालय एवं जिलेभर के ताल्लुका मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव मधुसूदन शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में बैंक एवं प्राइवेट व्यक्तियों के मामले चैक अनादरण एवं बैंक रिकवरी (पेंडिंग एवं प्री-लिटिगेशन) के प्रकरणों का समझौते के जरिये निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए गए प्रकरणों में पूर्व में अदा किए गए न्याय शुल्क की वापसी का प्रावधान है। लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे में अपील वर्जित होने से मुकदमा अंतिम रूप से निर्णीत हो जाता है।
सांवलियाजी| न्यायालयसिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मंडफिया में भी 14 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति सचिव गुलराज शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत आयोजन के लिए अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नरेन्द्रकुमार खत्री तथा सदस्य अधिवक्ता मांगीलाल शर्मा चमनपालसिंह को नियुक्त किया गया है। लोक अदालत की सूचना संबंधित पक्षकारों को सूचना दी गई है। जिन पक्षकारों के पास सूचना नहीं पहुंची और इस प्रकार के मामलों में पेशी चाहे किसी भी माह में हो वे भी अदालत पहुंचकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामलों का निस्तारण करवा सकते हैं।