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पांच लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

6 वर्ष पहले
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चित्तौड़गढ़ | जिलाएवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने करंट से मौत के मामले में विद्युत निगम के खिलाफ पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश पारित किया। होड़ा निवासी देऊबाई माली परिवार की ओर से अधिवक्ता रजनीश पितलिया के जरिए अजमेर विद्युत निगम के विरुद्ध पेश दावा अनुसार 14 जुलाई 2011 की रात अमरचंद माली खेत से नील गाय भगाने के लिए गया था। वापस लौटते समय पाली पर 11 केवी विद्युत लाइन के तार जमीन पर पड़े थे। करंट से अमरचंद्र की मृत्यु हो गई। डीजे न्यायाधीश व्यास ने बताया कोर्ट ने विद्युत निगम की लापरवाही मानते हुए परिवार को पांच लाख रूपए क्षतिपूर्ति राशि दिलाने का आदेश पारित किया।