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38 हजार की वसूली निरस्त पट्टा लौटाने का आदेश

7 वर्ष पहले
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जिलाउपभोक्ता संरक्षण मंच ने एक प्रकरण में कोषाधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के खिलाफ निकाली गई 38 हजार रुपए की वसूली निरस्त करते हुए गृह ऋण के पेटे रखा गया मकान का पट्टा लौटाने का आदेश कोषाधिकारी को दिया।

प्रकरण के अनुसार चित्तौड़गढ़ एसपी के अधीन पूर्व में कार्यरत पुलिसकर्मी मदनलाल ढोली ने एडवोकेट रजनीश पितलिया के जरिये उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश किया था। इसमें उसने बताया कि वह 13 जून 2007 को रिजर्व पुलिस लाइन से सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के दौरान उसनेे सेवाकाल में मकान के लिए एचडीएफसी बैंक से एक लाख 10 हजार रुपए का ऋण लिया था। उस संबंध में कोषाधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी के जारी पीपीओ में एक लाख 67 हजार 70 रुपए में से ऋण ब्याज के रुपए काटकर प्रार्थी को मात्र नौ हजार 334 रुपए का भुगतान किया गया। इस बीच वह मकान का पट्टा लेने विपक्षी कोषाधिकारी के पास गया तो उन्होंने 27 दिसंबर 2011 को नोटिस जारी कर 38 हजार 379 रुपए की और मांग की। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मदनलाल ढोली ने राशि निरस्त करने उसका पट्टा दिलाने की मांग की। मंच अध्यक्ष गिरीश पांडे तथा सदस्य इंद्रसिंह पुष्पा सालवी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सेवानिवृत्ति के चार साल बाद इस तरह की मांग करने को गलत ठहराकर सेवादोष मानते हुए आदेश सुनाया।