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हत्या के आरोपी को कैद

7 वर्ष पहले
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या प्रथम राजेशचंद्र गुप्ता ने हत्या के आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

एपीपी अब्दुल सत्तार के अनुसार भैंसरोडगढ़ थाना क्षेत्र के गांव करेणा निवासी हीरालाल पुत्र नारू भील ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार चार जुलाई 2012 को शाम करीब सात बजे वह घर के सामने गांव के ही तेजराम (55) पुत्र नंदा भील के साथ बैठा था। इस दौरान वहीं का नंदा उर्फ नंदलाल आया और उससे गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर नंदा हीरालाल के साथ मारपीट करने लगा। इस पर तेजराम भील ने बीच-बचाव किया तो आरोपी नंदा ने तेजराम पर लठ से वार किया, जिससे तेजराम भील नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में भैंसरोडगढ़ पुलिस ने आरोपी 26 वर्षीय करेणा निवासी नंदा उर्फ नंदलाल पुत्र सेवा भील को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह तथा 24 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी नंदा उर्फ नंदलाल को भादसं की धारा 304 पार्ट-2 में आपराधिक मानव वध का दोषी मान सजा सुनाई गई।