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52 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त

7 वर्ष पहले
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नगरपरिषदपार्षद का चुनाव लड़ने वाले 154 में से 52 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होकर राजकोष में जमा हो गई है।

जिला निर्वाचन विभाग के अनुसार चुनाव परिणाम में प्रत्याशियों को प्राप्त मत के आंकड़े देखकर रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अनुसार वार्ड एक में राजेश उपाध्याय, लालूराम जटिया, सांवतसिंह, वार्ड दो में ललिता, तीन से रामू, चार से शंकुतला, छह से उम्मेदसिंह, बाबूलाल शर्मा, सात से दीपक व्यास, धनपालसिंह राजोरा, नरेंद्र, संजय, सूरजसिंह, आठ से स्नेहलता, दस से गोपाल, वार्ड 14 से सूरजमल बैरवा, संदीप, 15 से राकेश, 16 से हरीश गुरनानी, 17 से मोहम्मद इमरान खान, 18 से देवेंद्र गौड, इंद्रा जोशी, 21 से दिलीपकुमार भटनागर, प्रकाश सेन, 22 से मदन, सत्यनारायण सेन, 24 से किरण, 25 से मरियम बानो, रिजवाना बानू, 27 से अनिता शर्मा, मंजूदेवी, मुनी, 28 से भगवानलाल भील, पप्पू, 29 से नगेंद्र नायक हितेश की जमानत राशि जब्त हुई।

इसी तरह वार्ड 31 से नीलमबाई मीणा, मोहनीबाई, 32 से भगवतीलाल सालवी, रामेश्वरलाल राजोरा, 33 से आजादसिंह शिशोदिया, 34 से संगीता, 36 से लालचंद माली, 37 से कालूलाल सोनी, 38 से मनोहरदेवी राठी, 39 से अतिक रहमान, मोहम्मद, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद अनीस के अलावा वार्ड नंबर 45 में भंवरलाल शांतिलाल की जमानत राशि जब्त कर ली गई। दूसरी ओर जमानत बचाने वाले प्रत्याशियों को राशि रिफंड करने की कार्रवाई भी चल रही है।

ये भी जानिये

जिन52 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हुई है। इसमें पांच पूर्व पार्षद शामिल हैं। कांग्रेस के तीन प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए। ज्यादातर निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हुई, लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि मतदान से पहले चार-पांच प्रत्याशियों ने प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में रिटायर होने की घोषणा कर दी थी।

इसलिए हुई राशि जब्त

^राजस्थाननगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 22 के उपनियम 2 के तहत ऐसे अभ्यर्थी जो निर्वाचन में डाले गए कुल विधिमान्य मतों का कम से कम छठा हिस्सा प्राप्त करने में असफल रहता है, उसकी जमानत राशि जब्त होती है। जब्त राशि को राजकोष में जमा करा दिया गया है। डॉ.रौनक बैरागी, आरओनगर परिषद चुनाव