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डोडा चूरा रखने के आरोप में दो को 14 साल कैद

7 वर्ष पहले
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एनडीपीएसप्रकरणों की कोर्ट क्रमांक-एक के विशिष्ट न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण फैसले में डोडा चूरा रखने के मामले में पांच आरोपियों में से दो को 14-14 साल के कठोर कारावास एक-एक लाख रुपए के जुर्माने तथा तीन आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास 70-70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक गंगाराम माली ने बताया कि प्रकरण के अनुसार आबकारी विभाग के निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ नाथद्वारा के संयुक्त दल ने पांच सितंबर 2010 को कपासन क्षेत्र के समरथपुरा गांव में दबिश दी थी। वहां पांच घरों में तलाशी के दौरान बारदाना समेत पौने छह क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया गया था। इसमें समरथपुरा के रतनलाल पुत्र माधु गायरी के घर से 220 किलोग्राम डोडा चूरा कालूराम पुत्र हरलाल गायरी के घर से 240 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ था। इसके अलावा परसराम उर्फ पप्पू पुत्र भंवरलाल धोबी, पन्नालाल पुत्र चुन्नीलाल गायरी भैरूलाल पुत्र भगवान गायरी के घर से क्रमश: 35, 38 42 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। पांचों को गिरफ्तार कर जांच के बाद 11 नवंबर 2010 को चालान पेश किया गया।

प्रकरण की सुनवाई के बाद फैसले में रतनलाल गायरी कालूराम गायरी को 14-14 साल के कठोर कारावास एक-एक लाख रुपए के जुर्माने तथा अदम अदायगी एक-एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अन्य आरोपियों में परसराम उर्फ पप्पू धोबी, पन्नालाल गायरी भैरूलाल गायरी को प्रत्येक को सात-सात साल के कठोर कारावास, 70-70 हजार रुपए के जुर्माने तथा अदम अदायगी छह-छह महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह तथा 55 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।