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दो डीलरों के लाइसेंस निलंबित

7 वर्ष पहले
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यूरियाखाद की मारामारी के बीच कालाबाजारी कर खाद मध्यप्रदेश में सप्लाई करने तथा निर्धारित से ज्यादा राशि लेने पर बेगूं तहसील क्षेत्र के दो खाद डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

कृषि विभाग के उपनिदेशक (विस्तार) श्रीकांत अग्निहोत्री ने बताया कि बेगूं क्षेत्र के सेमलिया स्थित मैसर्स एकलिंग खाद बीज भंडार को नोटिस देकर लाइसेंस निलंबित किया गया। अग्निहोत्री के अनुसार इस डीलर को नौ दिसंबर को 25 टन यूरिया खाद प्राप्त हुआ था। विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यह यूरिया विभागीय निगरानी में वितरण करने की सूचना दी गई। इसके बावजूद डीलर ने मनमर्जी से खाद वितरित कर दिया। निरीक्षण के दौरान 50-60 बैग यूरिया ही मिला। वहीं स्टॉक रजिस्टर बिल बुक मांगने पर मना कर दिया गया। किसानों ने सेमलिया के डीलर के खिलाफ यूरिया खाद मध्यप्रदेश में सप्लाई करने की शिकायत भी की। इसके मद्देनजर लाइसेंस निलंबित कर सात दिन में जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह, भीचोर के मै. जालीमाता खाद बीज भंडार का लाइसेंस भी निलंबित कर नोटिस देते हुए सात दिन में जवाब मांगा गया है। उपनिदेशक के अनुसार नौ दिसंबर को सहायक कृषि अधिकारी पारसोली द्वारा जालीमाता खाद बीज भंडार पर यूरिया वितरण की सूचना रिकॉर्ड मांगे गए तो इनकार कर दिया गया।