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अब घरेलू नौकर भी श्रम कानून के दायरे में

5 वर्ष पहले
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चूरू | श्रमविभाग ने अब घरेलू नौकरों को भी श्रम कानून के दायरे में ला दिया है। अब इनको वेतनमान समेत अन्य सुविधाएं भी देनी होगी। अब तक फैक्ट्री और दुकानों पर काम करने वाले श्रमिकों पर यह कानून लागू था। अब इसके अंतर्गत घरेलू नौकरों को प्रतिदिन एक घंटे काम करने की मजदूरी निर्धारित की गई है।

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